Home मुंबई-अन्य मेट्रो 2ए के तहत लेटलतीफ ठेकेदारों पर सिर्फ 36 लाख का जुर्माना

मेट्रो 2ए के तहत लेटलतीफ ठेकेदारों पर सिर्फ 36 लाख का जुर्माना

by zadmin

मेट्रो 2ए के तहत लेटलतीफ ठेकेदारों पर सिर्फ 36 लाख का जुर्माना
नवीन कुमार
मुंबई। दहिसर ईस्ट से अंधेरी वेस्ट तक बहुप्रतीक्षित मेट्रो 2ए का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को जानकारी दी गई है कि इसकी समय सीमा 36 महीने बढ़ा दी गई थी और देरी से काम करने वाले ठेकेदारों पर सिर्फ 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए से मेट्रो के काम की मौजूदा स्थिति और ठेकेदारों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अनिल गलगली को सूचित किया कि दहिसर पूर्व से अंधेरी पश्चिम तक मेट्रो 2ए सेवा 31 दिसंबर, 2019 को शुरू होने वाली थी। दहिसर पूर्व से डहानुकर वाडी तक पहला चरण 2 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। दूसरा चरण जनवरी 2023 को पूरा हुआ। इसकी मियांद 36 महीने और बढ़ा दी गई थी। सिविल कार्यों में सुरक्षा उल्लंघनों और साइट पर सुरक्षा सुधारों के मामले में सुरक्षा दंड लगाया गया है। लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी गई। विद्युत कार्य में देरी पर 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है। माविन स्विचर्स एंड कंट्रोल पर 4.44 लाख रुपये, स्टर्लिंग एंड विल्सन और सिमेशेल इलेक्ट्रिक पर 1.50 लाख रुपये, जैक्सन पर 1.53 लाख रुपये और केटीके ग्रुप चाइना पर 28.54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अनिल गलगली के मुताबिक एमएमआरडीए ने काम पूरा होने में देरी को देखते हुए जुर्माना लगाने में कंजूसी दिखाई है।

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