मुंबई,9 फरवरी: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को हत्या के प्रयास मामले में राहत मिली है। बुधवार को सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर दी। इससे पहले इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने उन्हें सरेंडर करने को कहा और 10 दिन की प्रोटेक्शन दी थी।
दरअसल 18 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र के कंकावली इलाके में शिवसेना के कार्यकर्ता की हत्या करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने राणे को मास्टरमाइंड बताया। इसके बाद गिरफ्तार से बचने के लिए सिंधुदुर्ग और बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका डाली, लेकिन दोनों जगहों से उन्हें झटका लगा। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए अग्रिम जमानत मांगी। सर्वोच्च अदालत ने अग्रिम जमानत तो नहीं दी, लेकिन 10 दिन का प्रोटेक्शन देते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा।