पारित हुआ लोकायुक्त विधेयक, महाराष्ट्र ने रचा इतिहास
(मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में )
विशेष संवाददाता
नागपुर@nirbhaypathik: महाराष्ट्र विधान मंडल में शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस दिन महाराष्ट्र विधान परिषद में भी महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस विधेयक को पारित करने के लिए शुक्रवार को जब प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से विधान परिषद में रखा गया तो सत्ता पक्ष भाजपा महायुति के सदस्यों के साथ ही विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। यह संशोधित सशक्त विधेयक पारित हो जाने से एक मिसाल पेश हुई। इस विधेयक के दायरे में मुख्यमंत्री भी हैं। विधान परिषद में पारित होने के लिए इसे पहले भी पेश किया गया था जहां पर चर्चा हुई थी और इस पर आपत्तियां दर्ज की गयी थी। यह विधेयक संयुक्त जांच समिति के पास भेजा गया था। विधानसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संशोधित विधेयक के बारे में शुक्रवार को विधान परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि अण्णा हजारे और उनके अनेक सहयोगियों से अनेक बैठकें करके पारदर्शी तरीके से यह मसौदा तैयार किया गया है। जैसे केंद्र के लोकायुक्त का मसौदा है और प्रधानमंत्री उसके दायरे में आते हैं वैसा मसौदा हमने तैयार किया है। इसके अंतर्गत मंत्री ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी आयेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए सदन को बताया कि जैसे विधायक के खिलाफ लोकायुक्त के पास मामला आया तो उसकी प्राथमिक जाँच होगी उसमें तथ्य होगा तो अंतिम जाँच होगी और उसको दंडित करने की प्रक्रिया होगी। इसमें चेक और बैलेंस भी है। इसका किसी तरह का दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए यदि किसी के द्वारा की गयी शिकायत झूठी पायी गयी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान इसमें है। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक काम हम कर सकते हैं। इसलिए सर्वसम्मति से यह कायदा मंजूर करें। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायक भाई जगताप ने इस पर सदन में कहा कि कर्नाटक इस तरह का सशक्त कानून पहले लाने वाला राज्य है और इस तरह के लोकायुक्त के कारण येदियुरप्पा के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी थी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आह्वान के बाद इस विधेयक को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।