लापरवाही से वाहन चलाना बनेगा गैर जमानती अपराध,कानून में संशोधन का प्रस्ताव – मुख्यमंत्री
विशेष संवाददाता
मुंबई(निर्भय पथिक): बिना लाइसेंस तथा शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाने वाले सार्वजनिक परिवहन सेवा के चालकों के खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज करने के संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को सहयाद्री में समीक्षा बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश की तर्ज इस बारे में कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया।
सहयाद्री गेस्ट हाउस में हुई इस बैठक में पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, अपर पुलिस महानिदेशक (परिवहन ) रवींद्र सिंघल, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार सहित अन्य उपस्थित थे। लापरवाही और नशे में गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या और निर्दोष यात्रियों की मौत में वृद्धि हुई है। 2021 में अत्यंत तेज गति से वाहन चलाने से हुई दुर्घटनाओं की संख्या 20 हजार 860 है और इसमें 9829 लोगों की मौत हुई है।
बैठक में सार्वजनिक सड़कों पर लापरवाह ड्राइविंग को गैर-जमानती अपराध बनाने के गृह विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने वाले वाहनों में वाहन चालकों की लापरवाही से दुर्घटना एवं यात्रियों की मृत्यु होने पर चालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा है। उसके लिए इस संबंध में कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले व शराब पीकर वाहन चलाने वालों को इसके दायरे में लाया जाए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, समृद्धि हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए चल रहे उपायों की जानकारी ली। मुंबई-पुणे हाईवे की ढलानों पर हादसों को रोकने के निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया।