Home अपराध बिना पंजीकरण किए विज्ञापन छापने वाले 12 बिल्डरों पर रेरा ने की कार्रवाई

बिना पंजीकरण किए विज्ञापन छापने वाले 12 बिल्डरों पर रेरा ने की कार्रवाई

by zadmin

बिना पंजीकरण किए विज्ञापन छापने वाले 12 बिल्डरों पर रेरा ने की कार्रवाई 

मुंबई(निर्भय पथिक):अचल संपत्ति अधिनियम (रेरा ) के अनुसार, 500 वर्ग मीटर या 8 फ्लैटों से अधिक की किसी भी परियोजना (फ्लैट सहित) को महारेरा में  पंजीकरण करना  आवश्यक है. और महारेरा पंजीकरण संख्या के बिना कोई भी विकासकर्ता परियोजना का किसी भी प्रकार का विज्ञापन, उस परियोजना में घरों का पंजीकरण, बिक्री नहीं कर सकता है. हालांकि, महारेरा के संज्ञान में आया है कि कुछ डेवलपर्स इस नियम की अनदेखी करते हैं और बिना महारेरा पंजीकरण संख्या के विज्ञापन छापते हैं. इसे महारेरा  ने   गंभीरता से लेकर बिल्डरों को  कारण बताओ नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. महारेरा अब तक राज्य में 54 परियोजनाओं को इस तरह के नोटिस भेज चुका है. इन विकासकों  को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था.महारेरा ने प्रथम चरण में इनमें से 15 परियोजनाओं की सुनवाई की और 12 परियोजनाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की. इनमें से 11 विकासकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया, भले ही उनके पास महारेरा पंजीकरण संख्या थी, लेकिन उन्होंने इसे विज्ञापन में नहीं छापा. एक विकासकर्ता पर 1.5 लाख, 7 विकासकर्ताओं पर 50-50 हजार तथा 3 विकासकर्ताओं पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

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