महारेरा ने 16000 बिल्डरों को भेजा नोटिस
मुंबई,(निर्भय पथिक): महारेरा ने राज्य के 16 हजार बिल्डरों को नोटिस भेजा है। ग्राहकों को जरूरी जानकारी नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ रेरा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। महरेरा ने जनवरी में करीब 19 हजार 500 परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसका जवाब नहीं देने पर महरेरा ने अब 16 हजार बिल्डरों को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रेरा ने चेतावनी दी है कि अगले 15 दिनों में रेरा कानून का पालन नहीं करने पर सख्त आर्थिक कार्रवाई की जाएगी।
महरेरा ने 16,000 प्रमोटरों को एक और नोटिस भेजा है, जिन्होंने रेरा अधिनियम के तहत निर्धारित जानकारी को अद्यतन नहीं किया है। महारेरा की वेबसाइट पर उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाले इन सभी रूपों को अपलोड करने के लिए प्रमोटरों के लिए महारेरा का यह आखिरी मौका है। जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि महरेरा 15 दिनों के भीतर अनुपालन करने में विफल रहने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और प्रमोटर जोखिम, लागत और उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा।
ग्राहक को उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में विश्वसनीय जानकारी होनी चाहिए जिसमें उसने समय-समय पर आसानी से निवेश किया हो। इसलिए रेरा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर को निर्दिष्ट समय पर महारेरा वेबसाइट पर अपनी परियोजना जानकारी में विभिन्न रूपों में अपनी परियोजना की जानकारी को अद्यतन करना आवश्यक है। ये नोटिस प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के वक्त महरेरा को दिए गए ईमेल पर भेजे गए हैं। इन प्रमोटरों को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण और इस जानकारी को विभिन्न रूपों में महारेरा की वेबसाइट पर अपडेट करना आवश्यक है। महरेरा ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि इस नोटिस का जवाब नहीं देने वाले प्रमोटर्स के लिए यह आखिरी मौका होगा।
बता दें कि महरेरा ने मई 2017 में अपनी स्थापना के बाद से मार्च 2022 तक पंजीकृत परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। जनवरी में, महरेरा ने 19 हजार 500 परियोजनाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने रेरा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अनिवार्य परियोजना जानकारी को अपडेट नहीं किया।