नई दिल्ली(निर्भय पथिक): राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं हैं. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उन्हें अयोग्य करार दे दिया. राहुल गांधी को गुजरात की अदालत ने साल 2019 के ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी करार दिया था. उनको दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला लिया है. अब उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई है. लेकिन राहुल के लिए बड़ा झटका यह है कि वह 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के मुताबिक, अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं. इस कानून की धारा 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और दो साल से कम की कैद की सजा नहीं होती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है.