महाराष्ट्र बजट अधिवेशन
फ्लैटों के हस्तांतरण और शुल्क पर रियायतें – राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल
नवीन कुमार
मुंबई (निर्भय पथिक)। सरकार ने हाउसिंग सोसायटियों में फ्लैट हस्तानांतरण एवं शुल्क वसूलने के संबंध में समय-समय पर नीति निर्धारित कर हाउसिंग सोसायटियों को रियायतें दी हैं। राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान बताया कि इसका उद्देश्य मनमानी तरीके से वसूलने को रोकना है।
विधान परिषद सदस्य अमोल मितकरी ने शासकीय कब्जा अधिकार भूमि परिवर्तन योजना की समय सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में प्रश्न उठाया था।राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील ने बताया कि सरकार ने 08 मार्च 2019 को वर्ग-2 के कब्जाधारियों या लीज पर दी गई सरकारी जमीनों के कब्जाधारियों को वर्ग-1 में बदलने का नियम जारी किया है। इन नियमों में प्रचलित वार्षिक दर विवरण में दरों के अनुसार निर्धारण के उद्देश्य से 60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत का प्रीमियम चार्ज करके संबंधित भूमि को वर्ग 1 में परिवर्तित करने का प्रावधान है। हालांकि ऐसी प्रीमियम दरों पर 07 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक की रियायती दरें वसूल की गई हैं ऐसा राजस्व मंत्री विखे-पाटिल ने बताया।विधान परिषद सदस्य रामराजे निंबालकर, प्रो. राम शिंदे, अभिजीत वंजारी, एकनाथ खडसे, अनिकेत तटकरे ने भाग लिया और उप प्रश्न उठाए।