मध्य रेल में 6 माह में चेन पुलिंग की 1705 घटनायें
मुंबई: पिछले 6 माह के दौरान 1 अप्रैल 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) के 1,706 मामले दर्ज किए।गए हैं. इनमें से करीब 1,169 यात्रियों पर 5.85 लाख रुपये का जुर्माना वसूल कर मुकदमा चलाया गया है। रेलवे ने उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में केवल आपातकालीन उद्देश्यों के लिए एक चेन पुलिंग विकल्प प्रदान किया है। लेकिन यह देखा गया है कि यात्री देर से पहुंचने, मध्यवर्ती स्टेशनों पर उतरने/बोर्डिंग आदि जैसे मामूली कारणों से गाडी की चेन खींच देते हैं , इस कारण गाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ता है.
मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में, इसके परिणामस्वरूप मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनें देरी से चलती हैं, जिससे इसकी समय पालन में बाधा आती है। इसके अलावा, एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरुपयोग अन्य सभी यात्रियों को असुविधा का कारण बनता है।अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है।