मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ ठाणे कोर्ट में याचिका, एक अगस्त को होगी सुनवाई
पथिक संवाददाता,
ठाणे :
ठाणे निवासी धनाजी सुरोसे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके मंत्रालय कार्यालय में धार्मिकविधि करने को लेकर ठाणे कोर्ट में याचिका दायर किया है. ठाणे कोर्ट में इस याचिका पर सोमवार, एक अगस्त को सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 7 जुलाई को मुख्यमंत्री बनने के बाद सत्यनारायण कथा का आयोजन मंत्रालय के कार्यालय में किया गया था. जोकि संविधान के विरुद्ध है. मुख्यमंत्री की कार्यकाल के दौरान सरकारी कार्यालय में धार्मिक पूजा नहीं की जा सकती है. यह सरकारी नियमों और अंधविश्वास उन्मूलन अधिनियम का भी उल्लंघन है.
इसी के तहत सोमवार, एक अगस्त को शिकायत पर सुनवाई की जाएगी. याचिकाकर्ता धनाजी सुरोसे ने याचिका में कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया है. इसलिए मुख्यमंत्री शिंदे आईपीसी की धारा 406 के तहत सजा के हकदार हैं. यह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है. इसी तरह अंधविश्वास उन्मूलन अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है. हालांकि सुरोसे ने शिकायत संख्या 1676/2022 के तहत ठाणे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में उनके खिलाफ याचिका दायर की है. पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान याचिका कर्ता सुरोसे ने बताया कि 13 जुलाई को ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की. उसके बाद ठाणे के पुलिस आयुक्त, ठाणे कलेक्टर और राज्य के गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई. लेकिन किसी ने भी उनकी शिकायत की संज्ञान में नहीं लिया. इसलिए उन्होंने ठाणे कोर्ट में एक याचिका 23 जुलाई को दायर की. जोकि खारिज कर दी गई थी. लेकिन वे हार नहीं माने और,फिर 27 जुलाई को दूसरी याचिका दाखिल किया. जिसे अब ठाणे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है.