राणा दंपति को 15 जून तक गिरफ्तार नहीं करेगी मुंबई पुलिस
मुंबई : महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने विशेष अदालत में कहा है कि हनुमान चालीसा विवाद में वह 15 जून तक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस ने राणा दंपती की जमानत रद करने के लिए याचिका लगाई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 जून को होगी। मुंबई पुलिस ने राणा दंपती को 23 अप्रैल को उस समय गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने पांच मई को मामले की सुनवाई के दौरान राणा दंपती पर कुछ शर्तें लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इसमें एक शर्त यह भी थी कि उन्हें मामले से संबंधित कोई बयानबाजी प्रेस के समक्ष नहीं करनी है। न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि अगर दंपती ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया तो उनकी जमानत रद कर दी जाएगी।इसके बाद मुंबई पुलिस ने नौ मई को विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाकर मांग की थी कि राणा दंपती की जमानत रद कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। बुधवार को महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा के विधायक रवि राणा ने पुलिस की याचिका पर संयुक्त जवाब दाखिल किया। दंपती ने कहा कि उन्होंने न तो पुलिस जांच में कोई हस्तक्षेप किया और न ही उन्होंने मामले से संबंधित कोई सार्वजनिक बयान दिया है।
राणा दंपति को 15 जून तक गिरफ्तार नहीं करेगी मुंबई पुलिस
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