राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव अक्तूबर -नवंबर में
पथिक संवाददाता
मुंबई,: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए राज्य के 20 नगर निगमों, 25 जिला परिषदों और 210 नगर परिषदों के चुनाव अब अक्तूबर-नवंबर में हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को उपरोक्त सभी निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है,.सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राज्य की महाविकास अघाड़ी ने राहत की सांस ली है.
क्योंकि इस समय तक, महा विकास अघाड़ी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जनसंख्या का संकलन कर लेगी। ताकि शहरी और स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा सके.बता दें कि राज्य में। पूर्व मुख्य सचिव जयंत बंथिया की अध्यक्षता में ओबीसी पर पहले से ही एक विशेष समर्पित आयोग ने क्षेत्रवार बैठकें शुरू की हैं और ओबीसी के डेटा का संकलन किया है।
महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक और विपक्ष का दृढ़ मत है कि ओबीसी कोटा के अभाव में चुनाव नहीं होने चाहिए, जिसे शीर्ष अदालत ने अतीत में खत्म कर दिया था। राकांपा के एक अनुभवी मंत्री और समता परिषद के संस्थापक छगन भुजबल ने संकेत दिया कि अक्टूबर-नवंबर में निकाय और स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। बारिश के बाद मॉनसून खत्म होने के बाद चुनाव हो सकते हैं।
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को वार्ड गठन, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण और 2,486 स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों के विभाजन सहित चुनाव पूर्व प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है. ।