गणेश नाईक को नहीं मिली जमानत,
27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
आनंद पांडेय
ठाणे-भाजपा विधायक गणेश नाइक पर जान से मारने की धमकी और रेप का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में गणेश नाइक गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए ठाणे कोर्ट पहुंचे. मिली जानकारी के अनुसार जान से मारने की धमकी देने के मामले की सुनवाई 27 अप्रैल से शुरु होगी वहीं बलात्कार मामले की सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायाधीश को चुनकर सुनवाई शुरू की जाएगी.
नई मुंबई के ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में एक महिला ने भाजपा विधायक के खिलाफ डराने-धमकाने और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन में डराने-धमकाने का मामला दर्ज किया गया है और नेरुल पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. इसलिए इस मामले में गिरफ्तारी से खुद बचने के लिए गणेश नाइक ने ठाणे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के सबन्ध में अगली सुनवाई के लिए न्यायाधीश वी. वाई जाधव ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की है.
डराने-धमकाने के मामले की सुनवाई
डराने धमकाने की सुनवाई न्यायाधीश राजेश गुप्ता के समक्ष हुई. गणेश नाइक के वकीलों ने तर्क दिया कि नाइक के खिलाफ विरोधियों और शिवसेना नेता नीलम गोरहे के दबाव में मामला दर्ज किया गया. वहीं पीड़ित महिला के वकीलों ने कहा कि राजनीतिक मामला न बनें इसलिए उन्होंने अब तक मामला दर्ज नहीं किया था ऐसा पीड़िता के वकील लुसी मासी, अजय वारेकर और अजय बामने ने अदालत को बताया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि लोक अभियोजक और जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की राय सुनने के बाद 27 अप्रैल को सुनवाई होगी.