मेट्रो पिलर कार्य से घोड़बंदर रोड पर यातायात में परिवर्तन
ठाणे:- ठाणे शहर के घोड़बंदर रोड पर विहंग हिल्स सोसाइटी से नगला बंदर के बीच मुंबई मेट्रो पिलर बिछाए जाने के कारण दिनांक 19 से 28 अप्रैल 2022 तक मुंबई-नासिक हाईवे पर घोड़बंदर रोड की ओर 23.55 बजे से 4.00 बजे तक प्रवेश बंद है. परिवहन उपायुक्त बालासाहेब पाटिल ने बताया कि मुंबई से फिलॉसफी यूनिवर्सिटी के रास्ते घोड़बंदर रोड जाने वाले वाहनों को माजीवाड़ा गोल्डन गोल्डन डाइस ब्रिज पर वाई जंक्शन पर प्रवेश करने से रोक दिया गया है.
मुंबई मेट्रो लाइन 4 के कासारवडवली से गायमुख तक का काम प्रगति पर है. विहंग हिल्स सोसाइटी से नगला बंदर, घोड़बंदर रोड, ठाणे तक मेट्रो-4 के खंभों पर गर्डर बिछाए जाएंगे. इसके लिए इस क्षेत्र में यातायात में बदलाव किया गया है. वेदांता अस्पताल, घोड़बंदर रोड, ठाणे में दोपहर 23.55 बजे से सुबह 04.00 बजे तक पिलर बिछाने का कार्य किया जाएगा. चूंकि उस समय ठाणे से घोड़बंदर मार्ग बंद रहेगा, इसलिए इस क्षेत्र में यातायात निम्नानुसार बदल दिया गया है.
प्रवेश बंद – मुंबई-नासिक राजमार्ग पर घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले भारी वाहनों को दर्शनशास्त्र विश्वविद्यालय, कापूरबावड़ी जंक्शन में प्रवेश करने रोक रहेगी.
वैकल्पिक मार्ग– मुंबई-नासिक हाईवे पर घोड़बंदर रोड की ओर जाने वाले भारी वाहन का पूरबावड़ी सर्कल से दाएँ मुड़ेंगे और बालकुम नाका, भिवंडी आगरा रोड, कशेली, काल्हेर, अंजुर फाटा, भिवंडी होते हुए वांछित गंतव्य तक जाएंगे. साथ ही अन्य हल्के वाहन विहंग हिल्स सोसायटी से पिलर नंबर 61 से 68 पर गर्डर बिछाने के समय बाएं मुड़ेंगे और नगला बंदर में सर्विस रोड पर दाएं मुड़ेंगे और घोड़बंदर रोड के रास्ते वांछित स्थान पर जाएंगे. पिलर नंबर 03 से 04 और 36 से 37 पर गर्डर बिछाने के समय, अन्य हल्के वाहन एचपी पेट्रोल पंप कासारवडवली बस स्टॉप पर बाएं मुड़ेंगे, सर्विस रोड से ओवला सिग्नल पर दाएं मुड़ेंगे और घोड़बंदर रोड से वांछित स्थान पर जाएंगे.
प्रवेश बंद – मुंबई से कापूरबावडी जंक्शन, घोड़बंदर रोड से दर्शन विश्वविद्यालय के रास्ते जाने वाले सभी भारी, भारी वाहनों को माजीवाड़ा गोल्डन डाइस ब्रिज पर वाई जंक्शन में प्रवेश करने से रोक दिया जा जाएगा.
वैकल्पिक मार्ग – भारी वाहन नासिक रोड होते हुए खारेगांव टोल नाका, मनकोली नाका, अंजुर फाटा होते हुए मनचाहे स्थान पर जाएंगे.
पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटिल ने कहा कि यह यातायात अधिसूचना पुलिस वाहनों, दमकल, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों पर लागू नहीं होगी.