दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल (Aakar Patel) को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने के मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ जारी एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगा दी। सीबीआई ने शुक्रवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें जांच एजेंसी को आकार पटेल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने के अदालत के आदेश में संशोधन की मांग की गई। वहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष ने एजेंसी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें एक बार फिर देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई।
आकार पटेल की विदेश यात्रा पर अदालत ने लगाई रोक
previous post