सुप्रीम कोर्ट के बारे में संजय राउत की टिप्पणी पर अदालत ने लगाई फटकार
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को सीबीआई को सुपुर्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी है. हालांकि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की।
परमबीर सिंह की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच सुनवाई कर रही है. इस समय बेंच ने संजय राउत के बयान का हवाला देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की. “हम मीडिया में खबरों के बारे में चिंतित नहीं हैं। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के एक व्यक्ति ने कहा है कि उन्हें अब अदालत से उचित न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. हम इसे पढ़ते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के बयानों की जगह हमारे लिए कचरे की टोकरी है, “ऐसा कह कर अदालत ने संजय राउत को चपत लगाई है.