ठाणे: शहर में दिनोदिन बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मनपा का रुख सख्त हुआ है। ऐसे में नियमो की अनदेखी करने वालों पर मनपा की गाज गिर सकती है। महापौर नरेश महस्के और आयुक्त विपिन शर्मा ने चेतावनी दी है की नियमो की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी और उसे सील कर दिया जाएगा और कोरोना खत्म होने के बाद ही उसे दोबारा शुरू किया जा सकेगा। बुधवार को मनपा में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर और आयुक्त ने उक्त चेतावनी दी। महापौर नरेश महस्के और आयुक्त विपिन शर्मा ने कहा है की कोरोना नियम का उललंघन करने वाले होटल-रेस्टारेंट ,थियेटर ,मॉल ,मैरेज हॉल या अन्य किसी भी प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा कर फिर कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद ही उसको शुरू किया जा सकेगा। महापौर और आयुक्त ने लोगों से सहकार्य करने और ऐसे नौबत न आने देने की बात कही है । महापौर और आयुक्त का कहना है की मनपा प्रशासन की इस तरह की कोई इच्छा या मंशा नहीं है लेकिन अगर लोगों में सुधार नहीं होता है तो मजबूरन कड़क कदम उठाना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर के व्यवसायियों ,होटल-रेस्टारेंट ,थियेटर ,मॉल ,मैरेज हॉल एसोसिएशन तथा अन्य प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों की एक बैठक मनपा मुख्यालय में आयोजित की गयी थी। उस दौरान मनपा की तरफ से उन्हें केंद्र और राज्य सरकारी की तरफ से जारी किये गए निर्बंधों की जानकारी दी गयी और उसका पालन करने की सख्त हिदायत दी गयी। मनपा ने साफ किया है कि की शहर में किसी भी प्रकार के धार्मिक,राजनितिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगाई गयी है। इससे पहले विवाह समारोह में सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जा रही थी।मनपा की तरफ से कोरोना पॉजिटिव मरीज के हाँथ पर एक बार फिर से मुहर लगाने की शुरुवात की जाएगी। जिस मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव रहेगी लेकिन उसे रोग का लक्षण नहीं होगा वे घर में क्वारंटीन हो सकेंगे ऐसे मरीज के हाथ पर मनपा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुहर लगाई जाएगी। शहर में होम क्वारंटीन होने वालों को उनके घर पर फलक लगाना पड़ेगा ,14 दिन का क्वारंटीन निश्चित किया गया है।नियम का उल्लंघन करने पर पकड़े जाने पर क्वारंटीन में रहे व्यक्ति को तुरंत कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया जाएगा।शहर में होटल-रेस्टारेंट ,थियेटर ,मॉल ,मल्टीप्लेक्स को रात साढ़े ग्यारह बजे तक तथा दुकानों को रात साढ़े नौ बजे तक खुला रखा जा सकेगा।स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी निजी अथवा सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह ही कर्मचारियों की केवल 50 फीसद उपस्थिति रहेगी।