Home मुंबई-अन्य ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लागू हुआ निषेधाज्ञा

ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लागू हुआ निषेधाज्ञा

by zadmin

 
ठाणे- ठाणे पुलिस आयुक्तालय  की सीमा में जनता की विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा किए जाने वाले मोर्चे, आंदोलनों, प्रदर्शनों, घेराव, धरना, सभा, अनसन आदि किए जाने की प्रबल संभावना है। इतना ही नहीं होलिका दहन और धूलिवंदन  के साथ शद्ब्रबे बारात पर उत्सवों का आयोजन होगा। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त  विवेक फणसलकर ने आयुक्तालय  क्षेत्र में शांति व सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम वर्ष 1951 की धारा 37 (1) और (3) के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू करने का आदेश दिया है।
इस दौरान हथियार, तलवार, भाला, दंड, बंदूक, लाठी अथवा शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तरह के हथियार को साथ लेकर घूमने, जमा करने, तैयार करने, बेचने, पत्थर, मिसाइल अथवा फेंकने वाले उपकरणों के साथ संसाधनों को ले जाने, जमा करने, तैयार करने, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ अथवा विस्फोटक पदार्थ, द्रव्य को साथ ले जाने, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी करने, गायन, संगीत वाद्य बजाने, किसी भी व्यञ्चित के चित्र, प्रतीकात्मक पुतले अथवा नेताओं के चित्र व प्रतिमाओं का प्रदर्शन व दहन
करना, भड़काऊ भाषण देने, शांति भंग करने, पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने, सार्वजनिक सभा लेने, रैली निकालने आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश मंगलवार की रात बारह बजे, से लेकर 31 मार्च बारह बजे तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यञ्चित के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम वर्ष 1951 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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